सुप्रीम कोर्ट से प्रभाकर मिश्रा
किसी मामले से जुड़े वकील को पुलिस या जांच एजेंसियों के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाना वकालत की पेशे की स्वायत्तता को कमज़ोर करेगा : सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सवाल पर कि क्या कोई जांच एजेंसी किसी पक्ष के एडवोकेट को सीधे समन जारी कर सकती है? कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट SCBA, SCORA से राय मांगी है। इस मामले से जुड़े वकील प्रफुल्ल भरद्वाज को सुनिए –